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छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश पर आज से फिर शुरू होगा 18 प्लस वालों का टीकाकरण

छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पेच में फंस कर रुका 18 प्लस वालों का टीकाकरण (वैक्सीनेशन) शनिवार से फिर शुरू हो जाएगा। हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक अंत्योदय बीपीएल व एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में टीकाकरण होगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 07 May 2021 11:42 PM (IST)Updated: Sat, 08 May 2021 12:25 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश पर आज से फिर शुरू होगा 18 प्लस वालों का टीकाकरण
अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में होगा टीकाकरण।

रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पेच में फंस कर रुका 18 प्लस वालों का टीकाकरण (वैक्सीनेशन) शनिवार से फिर शुरू हो जाएगा। हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में टीकाकरण होगा।

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सरकार ने बीपीएल और एपीएल के टीकाकरण के लिए जारी की गाइड लाइन

सरकार ने बीपीएल और एपीएल के टीकाकरण के लिए गाइड लाइन भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के 18 से 45 वर्ष तक के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण करने का अंतरिम आदेश दिया है।

सरकार ने सभी वर्गों का टीकाकरण करने का जारी किया आदेश

सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार शनिवार से सभी वर्गों का टीकाकरण करने का निर्देश जारी कर दिया है। अफसरों ने बताया, चूंकि राज्य सरकार को इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए केवल 1.50 लाख वैक्सीन (टीका) की डोज प्राप्त हुई है। ऐसे में टीका समाप्त हो जाने पर सभी केंद्रों में सूचना दे दी जाएगी कि वैक्सीन समाप्त हो गई। दोबारा वैक्सीन आने की सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से सभी को दी जाएगी।

हाई कोर्ट ने कहा- सरकार एक तिहाई अनुपात में वैक्सीनेशन शुरू करे, रिपोर्ट आने में लगेगा वक्त

बता दें कि सरकार ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए राज्य में पहले अंत्योदय राशनकार्डधारियों का वैक्सीनेशन शुरू किया था। वैक्सीनेशन में इस आरक्षण का विरोध करते हुए कई लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने चार मई को इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो दिन में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस निर्देश के बाद सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई है, जो वैक्सीनेशन के लिए मापदंड तय करेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, इसलिए सरकार एक तिहाई अनुपात में वैक्सीनेशन शुरू करे। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी।

तीनों वर्गों के लिए बनेगा अलग-अलग सेंटर

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में निर्णय लिया है कि अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के इस वर्ग के आयु समूहों के लिए जिलों में अलग-अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केंद्रों में हितग्राहियों को पहचान पत्र/दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा। एपीएल श्रेणी के निर्धारित केंद्रों में केवल पहचान पत्र दिखाना होगा। एपीएल के लिए राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।


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