हरिद्वार में पॉलीथिन प्रयोग की तो लगेगा पांच हजार का जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरिद्वार व ऋषिकेश में पॉलीथिन की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए एनजीटी ने जिला प्रशासन व नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि पॉलीथिन बेचने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
हरिद्वार । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरिद्वार व ऋषिकेश में पॉलीथिन की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए एनजीटी ने जिला प्रशासन व नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि पॉलीथिन बेचने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
एनजीटी ने यह आदेश लोकल कमिश्नर शारिक जैदी की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। कूड़ा प्रबंधन, गंगा किनारे खुले होटल, गंगा घाटों पर फैले अतिक्रमण के मामले में एनजीटी ने सुनवाई की तिथि 22 जुलाई तय की है। हरिद्वार व ऋषिकेश में जगह-जगह बिखरी पॉलीथिन, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था तथा गंगा घाटों की सफाई व्यवस्था की वस्तुस्थिति देखने के लिए एनजीटी लोकल कमिश्नर शारिक जैदी ने 19 जून को हरिद्वार का निरीक्षण किया था। हरकी पैड़ी क्षेत्र में गंदगी, अतिक्रमण को देखकर लोकल कमिश्नर ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी थी।
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