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Unlock Guidelines: दिल्ली में कल से खुलेंगे बार, यूपी में मॉल और रेस्टोरेंट, जानिए अपने राज्य का हाल

दिल्ली सरकार ने सोमवार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार खुलेने का फैसला लिया है जबकि उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों और शादी समारोहों में अधिकतम पचास व्यक्तियों की अनुमति दी है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 02:31 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 02:31 PM (IST)
Unlock Guidelines: दिल्ली में कल से खुलेंगे बार, यूपी में मॉल और रेस्टोरेंट, जानिए अपने राज्य का हाल
दिल्ली में सोमवार से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार खुलेंगे।

 नई दिल्ली, एजेंसियां। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर लगातार कम होती जा रही है। इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने अनलॉक (Unlock Guidelines) के तहत लगी पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने सोमवार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार खोलने का फैसला लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों और शादी समारोहों में अधिकतम पचास व्यक्तियों की अनुमति दी है।

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दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील के तहत सोमवार से बार, सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि सोमवार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बार को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान और गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और बाहरी योग गतिविधियों की भी अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि सिनेमा, जिम, स्पा सहित अन्य प्रतिबंधित गतिविधियां और सेवाएं 28 जून को सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगी।

यूपी में कल से माल, रेस्टोरेंट और पार्क खुलेंगे

प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अब लगभग लगाम लग चुकी है। इसे देखते हुए अब सोमवार से सरकार कोरोना कफ्र्यू में छूट बढ़ाने जा रही है। सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक माल, पार्क और पचास फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे वहीं, शादी समारोहों में अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। हालांकि सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। सरकार ने कहा है यह प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रदेश भर में बाजार और दुकानें सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। रात नौ से सुबह सात बजे तक प्रतिदिन रात्रि कफ्र्यू और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी।

सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी हैदराबाद मेट्रो

अनलॉक के तहत हैदराबाद मेट्रो 21 जून से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संचालित की जाएगी। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने शनिवार को मामलों के तेजी से बढ़ने के बाद लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा लिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यह निर्णय लिया गया था। बयान के अनुसार, यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने, फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाथों को नियमित रूप से साफ करने की सलाह दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया है ताकि छात्र शारीरिक कक्षाओं में भाग ले सकें।

कम हो रही कोरोना की दूसरी लहर

देश में 81 दिन बाद कोरोना वायरस संक्रमण के 60,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,98,81,965 हो गयी है। इसके साथ ही अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 7,29,243 रह गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आकंड़ों के अनुसार, एक दिन में संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने आए हैं। इस अधि में महामारी से 1,576 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,86,713 हो गयी है। मौत के नए मामले 63 दिन में सबसे कम हैं।


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