यूनिटेक 750 करोड़ जमा कराए तो मिलेगी एमडी को जमानत
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के पास रुपये जमा कराए जाएंगे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि यदि रियल एस्टेट फर्म दिसंबर तक 750 करोड़ रुपये जमा करा दे तो उन्हें जमानत देने पर विचार किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के पास रुपये जमा कराए जाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल अपना पैसा वापस मांग रहे फ्लैट खरीदारों को वापसी करने में इस्तेमाल किया जाएगा। सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस एएम खानवीलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे।
पीठ ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से चंद्रा को अपनी कंपनी के कर्मचारियों, निवेशकों और वकीलों से मुलाकात करने की सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया। इससे चंद्रा फ्लैट खरीदारों का पैसा वापस करने की व्यवस्था कर सकेंगे और निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का उपाय कर सकेंगे। चंद्रा अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी।
अदालत की सहायता कर रहे अधिवक्ता पवन श्री अग्रवाल ने पीठ को बताया कि फ्लैट खरीदारों की वापसी और निर्माणाधीन परियोजना पूरी करने के लिए रियल एस्टेट फर्म को करीब 2000 करोड़ रुपये की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने चंद्रा को रजिस्ट्री के पास रुपये जमा कराने के बाद जमानत की गुहार लगाने की छूट दी। इसके साथ ही अदालत ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई तय कर दी।
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