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धोखाधड़ी के मामले में गवाह बनेंगे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, कोर्ट में हो सकते हैं पेश

केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक सोमवार को गोवा की एक अदालत में गवाह के रूप में पेश हो सकते हैं। श्रीपाद नाइक के एक पूर्व कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Sun, 02 Jun 2019 02:57 PM (IST)Updated: Sun, 02 Jun 2019 02:57 PM (IST)
धोखाधड़ी के मामले में गवाह बनेंगे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, कोर्ट में हो सकते हैं पेश
धोखाधड़ी के मामले में गवाह बनेंगे केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, कोर्ट में हो सकते हैं पेश

पणजी, पीटीआइ। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक सोमवार को गोवा की एक अदालत में गवाह के रूप में पेश हो सकते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री के एक पूर्व कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमे श्रीपद नाइक को गवाह के रूप में पेश होना है। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुमारी नाइक के समक्ष की जाएगी।

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मामले में शिकायतकर्ता मर्विन फर्नांडीस के वकील आयरस रोड्रिग्स ने बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक सोमवार को अदालत के सामने पेश हो सकते हैं। दरअसल गोवा सरकार में श्रीपद नाइक के पूर्व कर्मचारी रहे विनोद देसाई पर पिछले साल भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि विनोद देसाई ने मर्विन फर्नांडिस को नौकरी दिलाने के एवज में 6 लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से देसाई ने कथित तौर पर फर्नांडीस से दो लाख रुपये एडवांस भी लिया था।

पैसे देने के बाद भी देसाइ नौकरी दिलाने में नाकाम रहा। फर्नांडिस ने अपने पैसे वापस करने की मांग की, जिसके बाद देसाइ ने एक लाख रुपये का चेक दिया जो बाद में बाउंस हो गया। फर्नांडिस ने 20 सितंबर, 2018 को ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। एफआइआर में शामिल पांच गवाहों में से एक नाम केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक का भी था। पिछले महीने पणजी की एक अदालत ने नाइक को गवाह के रूप में पेश होने के लिए समन जारी किया था।

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