मूर्ति चोरी मामले में टीवीएस मोटर के चेयरमैन को छह सप्ताह तक राहत
उद्योगपति के खिलाफ दर्ज एफआइआर श्री कपालेश्वर मंदिर में पुरातन मोर प्रतिमा की जगह नया रख देने से संबंधित है।
चेन्नई, प्रेट्र। मूर्ति चोरी मामले में टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेनु श्रीनिवासन को छह सप्ताह तक राहत मिल गई है। तमिलनाडु पुलिस की प्रतिमा शाखा ने मद्रास हाईकोर्ट को इस अवधि में गिरफ्तार नहीं करने का वचन दिया है। मूर्ति चोरी मामले की सुनवाई के लिए गठित जस्टिस आर. महादेवन और पीडी अउदिकेसावुलु की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की।
जिससे पहले कि श्रीनिवासन के वकील बी. कुमार शुक्रवार को अपनी दलील रखना शुरू करते, कोर्ट में मौजूद प्रतिमा शाखा के अधिकारी ने अपना वचन पेश किया। अधिकारी का वचन रिकार्ड करने के बाद खंडपीठ ने छह सप्ताह के बाद तक सुनवाई टाल दी।
श्रीनिवासन ने गुरुवार को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। अपनी अर्जी में टीवीएस मोटर के चेयरमैन ने वकील एलफेंट जी. राजेंद्रन की याचिका का उल्लेख किया है। इस याचिका में उनके खिलाफ दायर एफआइआर का जिक्र किया गया है।
टीवीएस मोटर के चेयरमैन ने कहा कि वह जानते हैं कि म्यलापोर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। बाद में यह मामला सीबी-सीआइडी प्रतिमा शाखा को सौंप दिया गया।
क्या है मामला
उद्योगपति के खिलाफ दर्ज एफआइआर श्री कपालेश्वर मंदिर में पुरातन मोर प्रतिमा की जगह नया रख देने से संबंधित है। श्रद्धालु रंगराजन नरसिम्हा की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की गई है।
मंदिर पर 70 लाख खर्च किए
खुद को निर्दोष बताते हुए श्रीनिवासन ने कहा है कि श्री कपालेश्वर मंदिर के रंग रोगन और फर्श बनवाने पर 2004 से उन्होंने 70 लाख रुपये खर्च किए हैं। उन्हें उस वर्ष सरकार द्वारा गठित मंदिर उद्धार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, हिंदू धार्मिक एवं न्यासी धर्मदाय विभाग के अधिकारी जीर्णोद्धार का काम देख रहे थे। इसके अलावा मंदिर से उनका और कोई लेना-देना नहीं था।