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झारखंड में आदिवासी महिला को चार साल की सजा

जमशेदपुर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक आदिवासी महिला को स्थानीय अदालत ने अपने भाई की हत्या करने के जुर्म में चार साल की सजा सुनाई है। महिला पर 2011 में हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। पूर्वी सिंहभूम के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वितीय दीपक नाथ तिवारी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 [द्वितीय] के तहत ग

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 03:48 PM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 04:10 PM (IST)

जमशेदपुर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक आदिवासी महिला को स्थानीय अदालत ने अपने भाई की हत्या करने के जुर्म में चार साल की सजा सुनाई है। महिला पर 2011 में हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था।

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पूर्वी सिंहभूम के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वितीय दीपक नाथ तिवारी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 [द्वितीय] के तहत गुरुवारी टूडू को दोषी करार देते हुए चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में गुरुवारी के पिता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

गौरतलब है कि गुरुवारी का भाई ठाकुरा रोज शराब पीकर घर आता था और अपने बहन और पिता से पैसे की मांग करता था और मारपीट करता था। 23 जून 2011 इसी मुद्दे पर ठाकुरा के पिता और बहन से विवाद हो गया। उसके बाद उसके पिता और बहन ने उसे लाठी-डंडो से जमकर पीटा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दौरान अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसकी मौत हो गई थी।

पढ़े : पांच साल पुराने हत्या मामले में नौ दोषियों का उम्रकैद


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