बच्चे का अपहरण व हत्या मामले में 3 को फांसी
बिहार की एक अदालत ने करीब छह वर्ष पहले चार साल के एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या के एक मामले मे शुक्रवार को चार लोगो को दोषी करार देते हुए उनमे से तीन को फांसी तथा एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मुजफ्फरपुर। बिहार की एक अदालत ने करीब छह वर्ष पहले चार साल के एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या के एक मामले में शुक्रवार को चार लोगों को दोषी करार देते हुए उनमें से तीन को फांसी तथा एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मुजफ्फरपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश [तृतीय] अरुण कुमार सिंह ने चार साल के ऋषभ राज की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए राधेश्याम चौधरी, विनोद चौधरी और चंदन चौधरी [सभी भाई] को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावे विश्वनाथ चौधरी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। दोषी करार दिए गए लोगों के अधिवक्ता उमाशंकर सिंह ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।
जिले के बोचहा थाना के मैदापुर गांव से 8 अगस्त 2006 को ऋषभ नाम के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। उसी दिन शाम को उसका शव पड़ोसी राधेश्याम चौधरी के घर से एक बोरे से बरामद किया गया था।
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