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भूखे पेट रहे, सोए नहीं, जेल में ऐसे कटी सलमान की रात

हिरण शिकार मामले में पांच साल की जेल की सजाए सुनाए जाने के बाद सलमान खान की पिछली रात सलाखों के पीछे गुजरी। सलमान रात भर भूखे पेट रहे और सोए भी नहीं।

By Sanjay PokhriyalEdited By: Published: Fri, 06 Apr 2018 09:24 AM (IST)Updated: Fri, 06 Apr 2018 12:20 PM (IST)
भूखे पेट रहे, सोए नहीं, जेल में ऐसे कटी सलमान की रात
भूखे पेट रहे, सोए नहीं, जेल में ऐसे कटी सलमान की रात

जोधपुर [ जेएनएन ]। हिरण शिकार मामले में पांच साल की जेल की सजाए सुनाए जाने के बाद सलमान खान की पिछली रात सलाखों के पीछे गुजरी। जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान रात भर भूखे पेट रहे और सोए भी नहीं। रात भर वे इसी आस में बैठे रहे कि कब सुबह हो, कोर्ट खुले, उनकी जमानत अर्जी पेश की जाए और जमानत मिलते ही वे बाहर आ जाएं।

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जानकारी के मुताबिक, सलमान को गुरुवार शाम ही जेल में ले जाया गया था। वहां शाम को कैदियों के बीच चाय बांटी गई, लेकिन सलमान ने पीने से इन्कार कर दिया। इसी तरह रात में पत्ता गोभी और बेंगन की सब्जी वाला खाना परोसा गया, उसे भी खाने से अभिनेता ने इन्कार कर दिया।

मालूम हो, सलमान खान पर जोधपुर में फिल्म " हम साथ,साथ हैं " की शूटिग के दौरान एक और दो अक्टूबर 1998 की रात को कांकणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप था । ग्रामीणों ने सलमान खान के साथ जिप्सी में तब्बू,नीलम,सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान सहित एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिह को देखा था । इस पर इनके खिलाफ वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया । विश्नोई समाज की ओर से भी एक परिवाद पेश किया गया था।

जिसमें आरोप लगाने के बाद गवाही कराई गई।अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाहों की सूची कोर्ट में पेश की गई,जिसमें से 28 गवाहों के बयान कराए गए थे। सलमान सहित सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी और जज देव कुमार खत्री ने गुरुवार का दिन (पांच अप्रैल) फैसला सुनाने के लिए तय किया था।

उन्होंने सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने की हिदायत दी थी। सरकार की ओर से लोक अभियोजक भवानी सिह भाटी ने सभी गवाह और दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध होना प्रमाणित होता है । इनमें सलमान खान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण की धारा 9/ 51 एवं आईपीसी की धारा 148 के सजा की मांग की गई । वहीं सह अभियुक्तों सैफ अली खान,तब्बू,नीलम,सोनाली बेन्द्रे और दुष्यंत सिह के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धारा 9 / 52 के तहत सजा देने की मांग की थी।

काले हिरण व चिंकारा के शिकार के आरोप में सलमान खान पर कुल दायर चार मामलों में से कांकणी गांव में दो काले हिरण के शिकार का केस सबसे मजबूत था। इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए। केस में पहली रिपोर्ट डॉ. नेपालिया की थी, जिसमें कहा गया था कि एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड्ढे में गिर जाने और श्वानों द्वारा उसे खाने से हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह रिपोर्ट सही नहीं थी क्योंकि इसमें गोली लगने की बात नहीं थी। इसके बाद मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत की वजह गोली लगने से ही बताई।

सलमान ने 20 साल में 18 दिन जेल में काटे

कांकड़ी गांव में हिरण शिकार के अलावा अन्य तीन मामलों में सलमान खान पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में 18 दिन जेल में रह चुके हैं। वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था और वह 17 अक्टूबर तक जेल में रहे। इसके बाद घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 से 15 अप्रैल तक जेल में रहे। इसी मामले में सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की। तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे। 

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