हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बगैर आधार कार्ड मार्च 2019 तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न
पीठ ने कहा कि इस बाबत केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) 31 मार्च 2019 तक के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आधार कार्ड के पंजीकरण नंबर की जानकारी दिए बगैर वित्तीय वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न भरने की अनुमति देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि इस बाबत केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) 31 मार्च 2019 तक के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करे।
इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की व्यवस्था को अनिवार्य बनाने के लिए डिजिटल फॉर्म में संशोधन कर एक प्लेटफार्म तैयार करे, ताकि करदाताओं को परेशानी न हो। पीठ ने कहा कि ऐसे में 31 मार्च 2019 तक कोर्ट का पूर्व आदेश लागू रहेगा, जिसके तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने में आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी।
याचिकाकर्ता श्रेया सेन की मांग है कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 में बगैर आधार कार्ड के पंजीकरण नंबर व आधार कार्ड लिंक कराए आयकर रिटर्न भरने की अनुमति दी जाए। साथ ही यह भी मांग की कि सीबीडीटी 30 जून 2018 को जारी अपनी उस अधिसूचना पर कायम रहे, जिसके तहत आयकर रिटर्न भरने के संबंध में आधार कार्ड को पैन कर्ड से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2019 कर दी गई है।
न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि सभी पहलुओं को देखते हुए अदालत ने याची को अनुमति दी थी कि वह आधार कार्ड लिंक किए अथवा आधार कार्ड के पंजीकरण नंबर की जानकारी दिए बगैर वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आयकर रिटर्न भर सकती हैं। इस पर याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि सीबीडीटी द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा भले ही बढ़ा दी गई हो, लेकिन आयकर विभाग की तरफ से उन्हें ईमेल के द्वारा कहा गया कि अगर वह ऐसी कोई रियायत चाहती हैं तो उन्हें अदालत से संपर्क करना होगा।