Honey Trap Case: अधिकारियों के अश्लील वीडियो बना ट्रांसफर-पोस्टिंग कराता था गिरोह
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में सोमवार दोपहर इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने जिला कोर्ट में आठ आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र (चालान) पेश कर दिया।
इंदौर, जेएनएन। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में सोमवार दोपहर इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने जिला कोर्ट में आठ आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र (चालान) पेश कर दिया। इसमें बताया गया है कि गिरोह अधिकारियों के अश्लील वीडियो बनाकर ट्रांसफर-पोस्टिंग में लिप्त था।
हनी ट्रैप मामले में 390 पेज का आरोप पत्र पेश
हमारे सहयोगी अखबार नई दुनिया के अनुसार, पलासिया थाना प्रभारी विनोद दीक्षित सोमवार दोपहर 390 पेज का चालान लेकर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इंदौर के नगर निगम में इंजीनियर हरभजन सिंह को ब्लैकमेल करते हुए तीन करोड़ रुपये मांगने के बाद उनकी शिकायत पर दर्ज किए गए मामले में पांच महिलाओं समेत छह आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि दो फरार हैं। केस में 57 लोगों को गवाह बनाया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि गांव की युवतियों को यह गिरोह नौकरी दिलाने के नाम पर भोपाल बुलवाता था और उन्हें पहले लालच देकर प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बनाने को मजबूर करता था। इसी दौरान अधिकारियों व युवतियों के अश्लील वीडियो बनाकर अधिकारियों को ब्लैकमेल कर उनसे ट्रांसफर-पोस्टिंग कराकर अवैध कमाई की जाती थी।
तीन करोड़ रुपये की ब्लैकमेलिंग में आठ के खिलाफ लगे आरोप
एसआइटी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि आरोपितों द्वारा कई लोगों को अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करने की बात सामने आई है। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि वे कौन लोग थे? और अगर ये लोग लोकसेवक थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपितों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से क्या फायदा पहुंचाया? प्रकरण में कुछ आरोपित बढ़ सकते हैं।
चालान के साथ हैं ये सुबूत
जब्त मोबाइल फोन, नकदी, मोबाइल के स्क्रीन शॉट, निजी डायरियां, एग्रीमेंट, वॉइस रिकॉर्डिग, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में मौजूद ऑडियो-वीडियो आदि।
सीएफएसएल हैदराबाद की रिपोर्ट का इंतजार
एसआइटी ने सोमवार को चालान तो पेश कर दिया, लेकिन हैदराबाद स्थित सीएफएसएल की फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही जांच आगे बढ़ेगी। फोरेंसिक जांच के लिए एक हार्ड डिस्क, पांच मोबाइल फोन और कुछ पेन ड्राइव भेजे गए हैं। एसआइटी के प्रमुख विशेष पुलिस महानिदेशक राजेंद्र कुमार ने बताया कि जो आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी को 90 दिन पूरे होने वाले थे और उन्हें आरोप तय होने में देरी का लाभ नहीं मिले, इसलिए चालान पेश कर दिया गया।
इनके खिलाफ पेश किया चालान
1.आरती दयाल उर्फ आरती अहिरवाल पत्नी पंकज दयाल (29), निवासी भोपाल
2. मोनिका यादव उर्फ सीमा यादव पुत्री हीरालाल यादव (19), निवासी नरसिंहगढ़
3. श्वेता उर्फ रानू पत्नी विजय जैन(35), निवासी भोपाल
4. श्वेता पत्नी स्वप्निल जैन(35), निवासी भोपाल
5. बरखा पत्नी अमित सोनी (35), निवासी भोपाल
6.ओमप्रकाश पुत्र रामहर्ष कोरी (45), निवासी भोपाल
ये आरोपित हैं फरार
1. अभिषेक पुत्र अमरसिंह ठाकुर (31), निवासी बायपास भोपाल
2. रूपा पुत्री वीर अहिरवाल (30), निवासी छतरपुर