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तमिलनाडु में 13 साल बाद महंगी हुई ऑटो की सवारी, अब 1.8Km के लिए देने होंगे ₹50

Published: Wed, 28 Oct 2026 04:09 PM (IST)

तमिलनाडु सरकार ने 13 साल बाद ऑटो रिक्शा के किराए में बदलाव किया है, जिसमें न्यूनतम किराया दोगुना कर 50 रुपये कर दिया गया है।

तमिलनाडु सरकार ने ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाया।

तमिलनाडु सरकार ने ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाया।

HighLights

  1. 13 साल बाद तमिलनाडु में ऑटो रिक्शा किराया बदला।

  2. न्यूनतम किराया दोगुना होकर अब 50 रुपये हुआ।

  3. रात के शुल्क और वेटिंग चार्ज भी तय किए गए।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने 13 साल बाद पूरे राज्य में ऑटो रिक्शा के किराए में बदलाव किया है और बदले हुए किराए को मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के गैजेट में नोटिफाई कर दिए गए।

न्यूनतम किराया किया दोगुना

सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पहले 1.8 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 50 रुपये तय किया गया है जबकि उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया 25 रुपये लगेगा।

27 अक्टूबर का यह नोटिफिकेशन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अपने-अपने इलाकों में चलने वाले ऑटो-रिक्शा के लिए बदला हुआ किराया तय करने का निर्देश देता है। यह ऑर्डर मोटर व्हीकल एक्ट , 1988 के सेक्शन 67(1) के तहत जारी किया गया है।

रात के समय और वेटिंग चार्ज भी तय

सरकार ने घाट का किराया मिनिमम किराए का 1.2 गुना तय किया, जिसमें बेस किराया 60 रुपये था और एडिशनल घाट का किराया भी 30 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया है।

बदले हुए रेट के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे का किराया रेगुलर किराए से 1.5 गुना होगा। 1 रुपये प्रति मिनट का वेटिंग चार्ज भी तय किया गया है।

अधिसूचना में वेटिंग चार्ज, रात का किराया और घाट चार्ज को बदले हुए किराए के अलग-अलग हिस्सों के तौर पर लिस्ट किया गया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया और तमिलनाडु के दूसरे इलाकों में चलने वाले ऑटो रिक्शा के लिए लागू रेट तय करने का निर्देश दिया गया है।

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सरकार ने पहले की अधिसूचना की रद

यह नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट के 25 अगस्त 2013 और 16 अक्टूबर, 2014 के नोटिफिकेशन की जगह लेगा। दोनों अधिसूचनाएं तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थीं। इस नोटिफिकेशन में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के साथ-साथ तमिलनाडु के दूसरे इलाकों में चलने वाले ऑटो-रिक्शा भी शामिल हैं।

यह आदेश तमिलनाडु सरकार के प्रिसिंपल सेक्रेटरी ए कार्तिक ने जारी किया है। हालांकि 27 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन में इस अधिसूचना के शुरू होने की तारीख नहीं बताई गई थी।

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