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मोबाइल पर बात, ओवरलोडिंग में जब्‍त होगा डीएल

जस्टिस केएस राधाकृष्‍णन की अध्‍यक्षता में सुप्रीमकोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित समिति ने सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Wed, 26 Aug 2015 06:16 PM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2015 06:25 PM (IST)
मोबाइल पर बात, ओवरलोडिंग में जब्‍त होगा डीएल

नई दिल्ली, संजय सिंह । जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सुप्रीमकोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। समिति ने कहा है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ रही है और अब कुछ कड़े उपायों के बगैर इन पर अंकुश नहीं लगेगा।

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लिहाजा समिति ने सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी वाहनचालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने और यहां तक कि जेल भेजने को कहा है। इन उल्लंघनों में निर्धारित से अधिक गति पर गाड़ी चलाना, शराब या ड्रग के प्रभाव में गाड़ी चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना तथा मालवाहक वाहन पर निर्धारित क्षमता से अधिक सामान लादना (ओवरलोडिंग) शामिल है।

समिति ने शराब या नशीली दवा के प्रभाव में वाहन चलाने वालों पर पहले अपराध में भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत मुकदमा चलाने तथा जेल भेजने को कहा है। बीती 18 अगस्त को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिेखे पत्र में, जिसकी कापी परिवहन सचिवों/आयुक्तों को भी भेजी गई है, समिति ने पहली सितंबर 2015 से इन निर्देशों को लागू करने व हर तीन महीने में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।


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