वनक्षेत्रों से आदिवासियों की बेदखली मामले में केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगी आज सुनवाई
शीर्ष अदालत ने 21 राज्यों को निर्देश दिया था कि वे उन आदिवासियों और वनवासियों की बेदखली से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराएं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। करीब 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों की उनकी जमीन से संभावित बेदखली पर रोक लगाने संबंधी केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स (रिकग्नीशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स) एक्ट-2006 के तहत वनभूमि पर उनके अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर विचार कर रही थी कि केंद्र की याचिका को तात्कालिक आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 21 राज्यों को निर्देश दिया था कि वे उन आदिवासियों और वनवासियों की बेदखली से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराएं, जिनके दावे खारिज कर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया था, वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि जिनके खिलाफ बेदखली आदेश जारी किए गए थे उन्हें बेदखल कर दिया गया है अथवा नहीं। अगर नहीं, तो कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर 2006 से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।