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बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में करेगा सुनवाई

भाजपा नेता और पेशे से वकील अजय अग्रवाल ने कोर्ट में अंतरिम याचिका दाखिल कर मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। उनकी याचिका पिछले 12 वर्षों से लंबित है।

By Pratibha Kumari Edited By: Published: Fri, 01 Sep 2017 12:39 PM (IST)Updated: Fri, 01 Sep 2017 12:46 PM (IST)
बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में करेगा सुनवाई

नई दिल्‍ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोफोर्स घोटाले मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को मंज़ूर कर लिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूर्ण की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अक्टूबर का अंतिम हफ्ता निर्धारित किया। भाजपा नेता और पेशे से वकील अजय अग्रवाल ने कोर्ट में अंतरिम याचिका दाखिल कर मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। कहा गया कि उनकी याचिका पिछले 12 वर्षों से लंबित है।

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आपको बता दें कि बोफोर्स घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से निर्धारित 90 दिनों में आरोपियों के खिलाफ आरोपों को रद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की कोई याचिका दायर नहीं की गई है। ऐसे में अग्रवाल ने इस मामले में अपनी ओर से एक याचिका दायर की। स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स और भारत सरकार के बीच 1437 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 155 एमएम की 400 होवित्जर भारतीय सेनाओं को मुहैया कराए जाने को लेकर सौदा किया गया था।

स्वीडिश रेडिया ने 16 अप्रैल 1986 को दावा किया कि इस सौदे के लिए कंपनी ने भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को घूस दी है। मामले में सीबीआई ने 22 जनवरी 1990 में भारतीय दंडसंहिता के तहत आपराधिक साजिश, धोखेबजी समेत कई केस बोफोर्स के अध्यक्ष मार्टिन आर्डेबो और बिचौलियों विन चड्डा और हिंदुजा बंधुओं पर दर्ज किए गए। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2011 में मामले के आरोपी क्वात्रोची को आरोपमुक्त कर दिया।

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