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Gold Smuggling Case: सोना तस्करी की सुनवाई केरल के बाहर करने की ईडी की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

Gold Smuggling Case अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। लेकिन केरल सरकार के वकील को जवाब हर हाल में 14 अक्टूबर तक दाखिल करना होगा। खंडपीठ ने इस मामले में केरल की भी एक याचिका को अनुमति दी है।

By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputPublished: Mon, 10 Oct 2022 10:31 PM (IST)Updated: Mon, 10 Oct 2022 10:31 PM (IST)
अब सोने की तस्करी मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका पर सुनवाई की बात मान ली है, जिसमें केरल के सोने की तस्करी मामले को केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया है। ईडी का दावा है कि केरल में इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एसआर भट की खंडपीठ ने सोमवार को केरल को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह ईडी की याचिका का उपयुक्त जवाब दें।

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20 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई

अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। लेकिन केरल सरकार के वकील को जवाब हर हाल में 14 अक्टूबर तक दाखिल करना होगा। खंडपीठ ने इस मामले में केरल की भी एक याचिका को अनुमति दी है। वहीं, ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपितों और केरल सरकार के कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों में गहरी साठगांठ है।

प्रमुख आरोपित स्वप्ना सुरेश

इस मामले में प्रमुख आरोपित स्वप्ना सुरेश पहले ईडी की कोच्चि ईकाई के समक्ष पेश हुई थी। यूएई कांसुलेट की पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश को एनआइए ने एक अन्य आरोपित संदीप नायर के साथ 11 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया था। पांच जुलाई, 2020 को तिरुअनंतपुरम एयरपोर्ट पर यूएई के डिप्लोमेटिक बैगेज के जरिये 15 करोड़ रुपये का सोना बरामद किया गया था।

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