नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की याचिका पर 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर 17 नवंबर को सुनवाई करेगा।
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आसाराम के मामले में 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (फाइल फोटो)
HighLights
सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को आसाराम की अपील पर सुनवाई करेगा।
नाबालिग दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी।
आसाराम को दिल का दौरा पड़ा, आईसीयू में भर्ती कराया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि आसाराम को 26 अक्टूबर तक मिली पैरोल अवधि समाप्त होने और आत्मसमर्पण करने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी।
आसाराम को पड़ा दिल का दौरा
आसाराम के वकील सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि 85 वर्षीय आसाराम को मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ा और उन्हें आइसीयू में भर्ती कराया गया है।
सुप्रीम कोर्ट आसाराम की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें से एक गुजरात मामले में अंतरिम जमानत के लिए थी और दूसरी जोधपुर में दर्ज मामले में उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील थी।
कोर्ट ने गुजरात के गांधीनगर में दर्ज 2013 के दुष्कर्म मामले में पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस लेने की अनुमति भी दी। गांधीनगर की अदालत ने 2023 में शिष्या से दुष्कर्म के मामले में उसे उम्रकैद सुनाई थी।
राजस्थान हाई कोर्ट ने 27 मई 2026 को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उसकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। आसाराम को 2018 में इस मामले में दोषी ठहराया गया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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