सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश, पीजी मेडीकल में दाखिले के लिए दोबारा कराए काउंसलिंग
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पीजी कोर्स में दाखिले के लिए नए सिरे से काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेडिकल छात्रों की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पीजी कोर्स में दाखिले के लिए नए सिरे से काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। दरअसल, कई छात्रों द्वारा इस मुद्दे पर निर्देश देने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया।
बता दें कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ शुरू में नई याचिका पर सुनवाई के पक्ष में नहीं थी, लेकिन वह मंगलवार को इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। नई याचिकाओं में कहा गया था कि सर्वोच्च अदालत ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस तथ्य को देखते हुए 'नई सीट मैट्रिक्स'और दाखिला के लिए नए सिरे से काउंसिलिंग आदि की अनुमति दी जानी चाहिए।
पीठ ने कहा कि 31 मई की समय-सीमा हमें परेशान कर रही है जो पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की खातिर इस अदालत द्वारा तय की गई है। पीठ ने कहा कि छात्रों को इस उद्देश्य के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत नहीं भागना चाहिए। कुछ अन्य मेडिकल छात्रों द्वारा एक नई याचिका भी दायर की गई है जिसमें मौजूदा सत्र में प्रवेश में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसद आरक्षण बहाल करने का अनुरोध किया गया है।
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