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अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता पर सुनवाई की तारीख तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर के स्थाई नागरिकों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तारीख तय करेगा।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 10:37 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 10:37 PM (IST)
अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता पर सुनवाई की तारीख तय करेगा सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता पर सुनवाई की तारीख तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर के स्थाई नागरिकों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही तारीख तय करेगा। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग पर याचिकाकर्ता से कहा कि याचिका पर सुनवाई की तिथि तय करने का निर्णय 'इन चैम्बर' लिया जाएगा।

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याचिकाकर्ता संस्था वी द सिटीजन की ओर से पेश वकील ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। वकील ने कहा कि कोर्ट ने गत वर्ष अगस्त में इस मामले को जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया था लेकिन अभी तक इस पर सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा कि वह सुनवाई की तारीख तय करने का इन चैम्बर निर्णय लेंगे।

अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के स्थाई निवासियों को राज्य में विशेष अधिकार देता है। इसमें जम्मू-कश्मीर के बाहर के निवासियों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने की मनाही है। भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद 1954 के राष्ट्रपति आदेश के जरिये जोड़ा गया है। वी द सिटीजन संस्था के अलावा और भी कई याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। कुछ याचिकाएं अनुच्छेद 370 की वैधानिकता पर भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन याचिकाओं में भी 35ए का मुद्दा उठाया गया है।


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