अगले आदेश तक...गौरव भाटिया से दुर्व्यवहार केस में SC ने ऐसा क्यों कहा, नोएडा जिला जज से मांगी रिपोर्ट
Advocate Gaurav Bhatia गौरव भाटिया से दुर्व्यवहार केस में शीर्ष कोर्ट ने स्वत संज्ञान याचिका पंजीकृत करने का निर्देश भी दिया। बता दें कि नोएडा की जिला अदालत में बुधवार को वकीलों ने गौरव भाटिया से दुर्व्यवहार किया था। बार काउंसिल आफ इंडिया ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि उसने ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संज्ञान लिया और जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी किया। साथ ही जिला जज को घटना की रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। इस पर पीठ ने बुधवार नई दिल्ली, को जिला अदालत में हुई इस घटना पर स्वत: संज्ञान याचिका पंजीकृत करने का निर्देश दिया, जहां वकील हड़ताल पर थे।
सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि वकीलों ने भाटिया के दुर्व्यवहार किया और उनका कालर बैंड छीन लिया। एक अन्य वकील मुस्कान गुप्ता भी पीठ के समक्ष पेश हुईं और दावा किया कि एक अन्य अदालत में पेश होने के दौरान उनके साथ भी शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया।
पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के दो सदस्यों पर हमले को गंभीर मामला करार दिया और कहा कि बार के सदस्यों द्वारा हड़ताल याचिकाकर्ताओं को प्रभावित करती है।
शीर्ष अदालत ने गौतम बुद्ध नगर के जिला जज को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक घटना की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव व्यक्तिगत तौर पर पेश हों। एससीबीए ने भी भाटिया के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की। बार काउंसिल आफ इंडिया ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि उसने ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है।