बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ निंदाकारक लेख मामले में मद्रास हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की कथित रूप से निंदा करने वाले लेख प्रकाशित करने वाली पत्रिका को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit) की कथित रूप से निंदा करने वाले लेख प्रकाशित करने वाली पत्रिका को लेकर मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर (S A Nazeer) की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्यपाल की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गई।
बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने नक्कीरन पत्रिका और उसके संपादक (Nakkheeran editor R Gopal) को राहत देते हुए उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर बीते चार जून को रोक लगा दी थी। गोपाल को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code, IPC) की धारा-124 के तहत पिछले साल 09 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि धारा-124 राष्ट्रपति और राज्यपाल आदि को कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकने या इसके लिए बाध्य करने की मंशा से हमला करने से संबंधित है। दरअसल, नक्कीरन पत्रिका के खिलाफ यह केस राजभवन की ओर से दर्ज कराया गया है। इसमें एक निजी कालेज की महिला असिस्टेन्ट प्रफेसर से संबंधित लेख प्रकाशित करने के बारे में शिकायत है। आरोप है कि इस महिला प्रफेसर ने कथित तौर पर छात्राओं से अच्छे नंबरों के बदले विश्वविद्यालय के अधिकारियों की यौन इच्छा पूरी करने को कहा था।