Move to Jagran APP

मप्र उपचुनाव में वर्चुअल प्रचार पर SC का फैसला, मध्य प्रदेश HC के आदेश पर लगाई रोक

चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा वह कोरोना महामारी को देखते हुए उचित कदम उठाए। मध्य प्रदेश उप चुनाव में हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Mon, 26 Oct 2020 12:11 PM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 12:27 PM (IST)
मध्य प्रदेश में उप चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

नई दिल्ली, जेएनएन। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से जुड़े हाईकोर्ट के एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश उपचुनाव में वर्चुअल चुनाव कैंपेनिंग के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा वह कोरोना महामारी को देखते हुए उचित कदम उठाए। बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।

loksabha election banner

दरअसल, मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग की गाइडलवाइन के मुताबिक विधानसभा उपचुनावों में प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ लोगों के बीच राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी थी।  मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा था ?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य में राजनीतिक दलों की जनता के बीच होने वाली(भौतिक) रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया था। हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने राजनीतिक दलों को भौतिक सभाओं से रोक दिया है, जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से यह प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चु्अल चुनाव अभियान संभव नहीं है। अगर भौतिक सभा करने की इजाजत मिल भी जाती है तो, राजनीतिक दल को इसके लिए धन राशि जमा कराने की आवश्यकता होगी। यह धन राशि सभा में अपेक्षित लोगों की संख्या की सुरक्षा और सैनेटाइजेशन के लिए जरूरी मास्क और सैनेटाइजर की दोगुनी खरीद करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.