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AAP विधाक सोमनाथ भारती को SC से राहत, यूपी के अस्पताल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामले पर लगाई रोक

Remarks on condition of hospitals आम आदमी पार्टी के विधायक ने उत्तर प्रदेश के स्कूल और अस्पतालों को लेकर मीडिया के सामने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह मामला यूपी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

By AgencyEdited By: Shalini KumariPublished: Mon, 03 Jul 2023 12:41 PM (IST)Updated: Mon, 03 Jul 2023 12:41 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को मिली राहत

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।

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यूपी के कोर्ट में लंबित था मामला

भारती ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मामले को राउज एवेन्यू अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

दो जजों की बेंच में सुनवाई

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अपने 10 अप्रैल के अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाते हुए भारती को निर्देश दिया कि वो याचिका की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपे। भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि नोटिस जारी करने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।

शीर्ष अदालत ने कार्यवाही पर लगाई रोक

शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली भारती की याचिका पर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

भारती की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किए गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज किये गये हैं।

अस्पताल और स्कूल पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

भारती ने 10 जनवरी, 2021 को अपनी यात्रा के दौरान अमेठी जिले में मीडिया से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने अमेठी के जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।


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