सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक
चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविलकर व डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने यह फैसला किया। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष व सचिव ने इस आशय की याचिका दाखिल की थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एक वकील को बार के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी गई थी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविलकर व डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने यह फैसला किया। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष व सचिव ने इस आशय की याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि 12 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट के सिविल जज ने वकील नृपेंद्र नाथ को बार के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दे दी है, जबकि वह गैर स्थायी सदस्य हैं।
बार का चुनाव बुधवार को हुआ है। एसोसिएशन का कहना था कि सिविल जज को इस तरह का आदेश पारित करने के अधिकार नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दी। याचिका में कहा गया था कि कोई सदस्य वार्षिक फीस जमा नहीं करता तो उसे स्थायी सदस्य नहीं माना जा सकता।