अगस्ता वेस्टलैंड मामला: SC ने छत्तीसगढ़ सरकार से की फाइल तलब
सुप्रीम कोर्ट ने रमन सिंह सरकार से डील से संबंधित फाइल तलब की है। कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की सरकार से कहा है कि वह वर्ष 2006-07 में वीआइपी इस्तेमाल के लिए अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद की वास्तविक फाइलें सौंपे।
सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगस्ता हेलीकॉप्टर के लिए ही क्यों ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था। सभी कंपनियों से टेंडर मांगने की राज्य के तत्कालीन प्रमुख सचिव की तब की सिफारिशों को क्यों पलट दिया गया था।
अदालत उस याचिका की सुनवाई कर रही है जिसमें हेलीकॉप्टर सौदे में धांधली के आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि विदेशी बैंक खाते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे से जुड़े हुए हैं।
जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले के तकनीकी पहलुओं पर नहीं जाएंगे। वह बस इतना सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस सौदे में कोई धांधली या गड़बड़ी तो नहीं की गई। खंडपीठ ने राज्य सरकार से सौदे की फाइलों को पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप हलफनामा दायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन फाइलें भी देने को तैयार रहें।
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से खंडपीठ ने पूछा कि केवल अगस्ता के लिए ही क्यों टेंडर जारी किए गए। उसके अलावा किसी और कंपनी का टेंडर क्यों नहीं मांगा गया। इस पर जेठमलानी ने कहा कि वह कुछ मुद्दों पर दिशा-निर्देश लेकर हलफनामा दायर करेंगे। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। वह केवल सरकार को इसकी फाइलें पेश करने को कह रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने खंडपीठ को बताया कि ग्लोबल टेंडर केवल अगस्ता के हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भरा गया था।
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