विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सेना को भीड़ पर गोलीबारी का आदेश नहीं दे सकते:सुप्रीम कोर्ट

By Rajesh KumarEdited By:
Published: Mon, 29 Feb 2016 09:22 PM (IST)Updated: Mon, 29 Feb 2016 09:51 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान उपद्रवी भीड़ को काबू में करने के लिए सेना को खुली ...और पढ़ें

News Article Hero Image

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान उपद्रवी भीड़ को काबू में करने के लिए सेना को खुली छूट देने की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सेना को भीड़ पर गोलीबारी का आदेश नहीं दे सकता।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमसे सेना को भीड़ पर गोलीबारी करने का आदेश जारी कराना चाहते हैं। लेकिन हम सेना को भीड़ पर फायरिंग की अनुमति नहीं दे सकते। पीठ में न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति यूयू ललित भी शामिल थे।

ये भी पढ़ें- भड़काऊ भाषण मामले में केंद्र ने किया स्वामी की याचिका का विरोध

कोर्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अजय जैन ने हिंसक आंदोलन के शिकार लोगों को मुआवजा देने की मांग की होती तो उस पर विचार किया जा सकता था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। याचिकाकर्ता के विचार के लिए लगातार जोर दिए जाने के बावजूद कोर्ट ने उस पर जुर्माना लगाने से परहेज किया। याचिकाकर्ता ने बाद में याचिका वापस ले ली।