Move to Jagran APP

Supreme Court: अंतर धार्मिक जोड़े के बीच विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य, केवल हिंदुओं पर ही लागू

तेलंगाना हाई कोर्ट के अगस्त 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अंतर धार्मिक विवाह मान्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने मामले को फरवरी तक टाला।

By AgencyEdited By: Mahen KhannaPublished: Sun, 15 Jan 2023 03:35 AM (IST)Updated: Sun, 15 Jan 2023 05:48 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट को स्पष्ट किया।

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंक अंतर धार्मिक जोड़े के बीच विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं आता है और केवल हिंदू ही इस कानून के तहत विवाह कर सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के अगस्त 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की। इसी के साथ अदालत ने मामले की सुनवाई फरवरी तक टाल दी।

loksabha election banner

हिंदू धर्म में दूसरी शादी अमान्य

तेलंगाना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत कार्यवाही रद करने से इन्कार कर दिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार, जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करेगा तो वह विवाह अमान्य होता है। इसके दोषी को सात वर्ष तक के कारावास और आर्थिक दंड का प्रविधान है।

धारा 494 के तहत शिकायत

हैदराबाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ 2013 में आइपीसी की धारा 494 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का विवाह फरवरी 2008 में हिंदू संस्कार के अनुसार शिकायतकर्ता से हुआ था, जिससे उनकी शादी 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई थी।

याचिकाकर्ता बोला- मुझे फंसाया गया है

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। यह आरोप भी सही नहीं है कि उसने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की है। याचिकाकर्ता ने खुद को एक ईसाई के रूप में दर्शाया जबकि शिकायतकर्ता एक हिंदू है।

यह भी पढ़ें- मास्क लगाने पर आईसीयू में 60% हेल्थ वर्कर्स को देखने में हुई दिक्कत, पहनने का तरीका बदलने से विजन साफ हुआ

यह भी पढ़ें- Fact Check: ताइवान में आए भूकंप के वीडियो को इंडोनेशिया में हाल में आए भूकंप का बताकर किया जा रहा वायरल


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.