दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से लेनी होगी मंजूरी- सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को मेट्रो विस्तार के चौथे चरण के लिए पेड़ों की कटाई की खातिर वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग की मंजूरी लेनी होगी। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की इस दलील को स्वीकार नहीं करेगा कि सभी पेड़ वन नहीं हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह अपने द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की इस दलील को स्वीकार नहीं करेगा कि सभी पेड़ वन नहीं हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को मेट्रो विस्तार के चौथे चरण के लिए पेड़ों की कटाई की खातिर वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग की मंजूरी लेनी होगी।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विकास को नहीं रोक सकती। लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना चाहिए। पीठ ने सालिसिटर जनरल से कहा, आपको मंजूरी लेनी होगी। हम भारत सरकार को मंजूरी देने के लिए समय देंगे।
हम सीईसी द्वारा किए गए इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं कि सभी पेड़ वन नहीं हैं। पीठ ने कहा, हम इसे स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। बस इस बिंदु के प्रभाव को स्वीकार किया जा रहा है। कौन यह पता लगाने जा रहा है कि पेड़ प्राकृतिक है या इसे लगाया गया है। यह अराजकता पैदा करने वाला है।
उधर, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) ने एक अच्छी शुरुआत की है। इसके माध्यम से लाखों लोगों को DMRC के बारे में रोजाना नई-नई जानकारी उपलब्ध होगी। इससे लोगों का सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। दरअसल, DMRC अपने फेसबुक पेज पर अब रोजाना दिल्ली मेट्रो के बारे में और उसके इतिहास के बारे में बताएगा। इसके तहत रोजाना एक सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब अगले दिन डीएमआरसी के फेसबुक पेज पर उपलब्ध होगा।
इसके तहत मंगलवार को DMRC ट्वीटर पर पूछा था 'दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं की शुरुआत किस दिन करी थी?' इसका जवाब बुधवार को दिया जाएगा। इसी तरह रोजाना कोई न कोई जानकारी DMRC की ओर से सवाल-जवाब के रूप में दी जाएगी। इस बाबत मंगलवार को पूछे गए सवाल इस और इसके जैसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए कल से हमारे फेसबुक पेज (@officialdmrc) पर नज़र रखें।