सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आम्रपाली बिल्डर्स को जमा करने होंगे 250 करोड़
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स को आदेश दिया है कि 15 जून से पहले 250 करोड़ रुपये यूको बैंक में जमा कर दिए जाएं।
नई दिल्ली, जेएनएन: आम्रपाली बिल्डर्स को राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को 250 करोड़ रुपये कोर्ट रजिस्ट्री के पास जमा कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिल्डर को तय श्रेणियों के आधार पर प्रोजेक्ट पूरे करने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स को आदेश दिया है कि 15 जून से पहले 250 करोड़ रुपये यूको बैंक में जमा कर दिए जाएं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि घर खरीदार तब ही भुगतान करेंगे, जब निर्माण 100 फीसद पूरा हो जाएगा। यह भुगतान पजेसन लेटर मिलने के 3 महीनों के भीतर किया जाएगा। कोर्ट ने सी श्रेणी वाले प्रोजेक्ट्स को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ बदलने के लिए भी कहा है। अदालत ने कहा है कि जो लोग फ्लैट बदलना नहीं चाहते, वे रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान बिल्डर ने भी सफायर 1 और 2 व लेजर पार्क को लेकर अपना प्रस्ताव सौंपा। इसमें उसने बताया कि फेज 1 की बाहरी लिमिट को पूरा करने के लिए 10 महीनों का समय चाहिए। अगर कुछ और अलग से करना पड़ा तो इसमें 2 महीने ज्यादा भी लग सकते हैं।
फेज 2 को पूरा करने के लिए 12 से 15 महीनों का वक्त प्रस्तावित किया गया है। इसकी आउटर लिमिट के लिए 15 महीनों का समय प्रस्ताव में दिया गया है। गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप और फ्लैट खरीदारों के बीच चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने सख्त लहजे में पैसों के लेन-देन को लेकर ग्रुप से जवाब मांगा था। इस दौरान कोर्ट ने ग्रुप से कहा था कि वह अपनी तरफ से और अपने साथी डेवलपर्स की तरफ से ट्रांसफर की गई रकम का पूरा ब्योरा सौंपे। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रोजेक्ट्स में लिफ्ट लगाने समेत अन्य जरूरी सुविधाएं देने के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत दी थी।