सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लखनऊ के प्रिसिंपल और टीचर की गिरफ्तारी पर रोक
कोर्ट ने 12वीं के एक छात्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी लखनऊ के एक स्कूल के प्रिंसिपल और पीटी टीचर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के एक छात्र के शारीरिक दंड मिलने के बाद आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी लखनऊ के एक स्कूल के प्रिंसिपल और पीटी टीचर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। तीन दिसंबर, 2016 की इस घटना पर जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका और प्रिंसिपल व टीचर के खिलाफ चार्जशीट को भी खारिज करने की अपील पर जवाब भी मांगा।
लखनऊ में हजरतगंज स्थित कैथेड्रिल सीनियर सेकेंड्री स्कूल के प्रिंसिपल मेलविन सल्धाना और पीटी टीचर जेम्स जॉन की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और वकील अजय सिंह ने कहा कि चूंकि आरोप पत्र पहले ही दायर हो चुका है इसलिए इन लोगों से हिरासत में पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हेगड़े ने यह भी दलील दी कि आत्महत्या करने वाले छात्र ललित यादव को स्कूल प्रशासन की ओर से कोई शारीरिक दंड नहीं दिया गया था। यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि प्रिसिंपल और टीचर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के विगत 22 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।