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गीतिका सुसाइड केस: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई कांडा की जमानत अर्जी

हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की जमानत अर्जी पर विचार करने से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया। गोपाल कांडा गीतिका खुदकुशी कांड में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांडा की जमानत अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया।

By Edited By: Published: Sat, 23 Mar 2013 10:35 AM (IST)Updated: Sat, 23 Mar 2013 10:50 AM (IST)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की जमानत अर्जी पर विचार करने से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया। गोपाल कांडा गीतिका खुदकुशी कांड में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांडा की जमानत अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया। पीठ ने कहा कि वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट आएं।

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कोर्ट ने कांडा को पहले सत्र अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है। मालूम हो कि कांडा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी। कांडा हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट ने कांडा को जमानत देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि वे गवाहों और मामले को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि गीतिका खुदकुशी कांड में नाम आने पर हरियाणा के पूर्व मंत्री के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने लगा था। इस हाईप्रोफाइल मामले के मीडिया में आने के बाद कानूनी प्रक्रिया में काफी तेजी आ गई। इसी क्रम में अब गोपाल कांडा की अर्जी पर देश की सर्वोच्च अदालत ने विचार करने से ही इन्कार कर दिया। इससे हरियाणा के पूर्व मंत्री को बड़ा झटका लगा है।

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