सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जयराम रमेश की याचिका, कहा- पहले सरकार से करें बात
कोर्ट ने जयराम से कहा कि वह सरकार को ज्ञापन दे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों को पहले सरकार के पास जाना चाहिए उसके बाद कोर्ट के पास आना चाहिए।
नई दिल्ली [माला दीक्षित]। सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की जरूरतमंदों को सरकारी राशन देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जयराम से कहा कि वह सरकार को ज्ञापन दे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों को पहले सरकार के पास जाना चाहिए, उसके बाद कोर्ट के पास आना चाहिए।
जयराम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवासी मजदूरों की परेशानी बताते हुए फूड सिक्योरिटी कानून के तहत कहीं के भी राशन कार्ड पर राशन उपलब्ध कराने का आदेश मांगा था। उन्होंने कहा था कि बड़ी तादाद में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भोजन की भारी कमी है ऐसे में जरूरतमदों को मुफ्त राशन देना चाहिए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की वह याचिका भी खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में कंपनियों के सीएसआर फंड का दान भी स्वीकार करने की इजाजत मांगी थी।
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। 3 मई से लॉकडाउन-3 शुरू हो चुका है जो 17 मई तक लागू रहेगा। देशभर में लॉकडाउन के चलते मॉल्स, रेस्टोरेंट, स्कूल-कॉलेज सब बंद हैं। हालांकि तीसरे चरण में सरकार ने कुछ चीजों में रियायत दी है। गली मोहल्ले की दुकानें खुलने के अलावा शराब के ठेके भी खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी कहा है।
बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 45 हजार से भी ऊपर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के 46,433 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 32,138 मरीजों का इलाज फिलहाल अस्पतालों में चल रहा है। वहीं 12,726 लोग ठीक हो गए हैं और 1568 लोगों की मृत्यु अब तक दर्ज की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में 3900 मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हो गई है।