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तिरुपति लड्डू मामले की आंध्र प्रदेश से बाहर नहीं होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Published: Thu, 05 Nov 2026 09:56 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामले को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। अदालत ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट।

सुप्रीम कोर्ट।

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू मामले की सुनवाई रोकने से इनकार किया।

  2. आरोपी ने राजनीतिक बयानों के कारण निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल उठाया।

  3. अदालत ने कहा, राज्य में बड़ी संख्या में गवाह हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू में घी की मिलावट के मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची की पीठ ने गुरुवार को मामले में आरोपित महाराष्ट्र के डेयरी उद्योग के कारोबारी और मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मचिंद्र शांताराम लांके की याचिका खारिज कर दी।

लांके की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मामले को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रतिकूल माहौल बन गया है।

दवे ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में घी में पशु वसा की मौजूदगी से इन्कार किए जाने के बावजूद नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। निष्पक्ष सुनवाई के लिए कृपया मामले को पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित कर दीजिए।" उन्होंने कहा कि न्यायाधीश भले ही इन टिप्पणियों से प्रभावित न हों, लेकिन ऐसे माहौल में निष्पक्ष अभियोजन की उम्मीद नहीं की जा सकती।

मुख्य न्यायाधीश कांत ने दवे से कहा,"अगर कुछ होता है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं।" पीठ ने कहा कि गवाहों की बड़ी संख्या राज्य से है और इससे सुनवाई प्रभावित होगी। पीठ ने आदेश दिया,"हम सुनवाई को स्थानांतरित करने के इच्छुक नहीं। याचिका खारिज की जाती है।

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