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'सुप्रीम कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है, हम देख लेंगे'; सीजेआई ने ठुकराई याचिका

Published: Tue, 28 Jul 2026 10:19 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इमारत पर राष्ट्रीय चिह्न लगाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिह्न लगाने की याचिका ठुकराई। (एएनआई)

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिह्न लगाने की याचिका ठुकराई। (एएनआई)

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिह्न लगाने की याचिका खारिज की।

  2. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को जवाब दिया।

  3. अदालत ने इसे प्रशासनिक मामला बताते हुए निपटाया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शीर्ष अदालत की इमारत पर राष्ट्रीय चिह्न लगाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के गेट पर क्या लगाना,यह हम देख लेंगे।

बाबा खतरनाक के नाम से मशहूर याचिकाकर्ता बदरवाद वेणुगोपाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है हम देख लेंगे... दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, आप उनका ध्यान रखिए। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य गुंबद पर राष्ट्रीय चिह्न लगाने से जुड़ी थी और जिसे याचिकाकर्ता ने अदालत की संवैधानिक पहचान बताया था।

कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, वेणुगोपाल ने पहले इस मुद्दे पर निर्देश मांगने के लिए संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी। 23 मार्च को कोर्ट ने प्रशासनिक मामला बताकर याचिका का निपटारा कर दिया था।

इसके बाद वेणुगोपाल ने तीन जुलाई को आवेदन दाखिल कर 23 मार्च को जारी प्रशासनिक निर्देशों की स्थिति पूछी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)