Karnataka: SC ने कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा पर कर्नाटक HC के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार
Supreme Court on Karnataka Board Exam सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें कर्नाटक बोर्ड कक्षा पांचवीं और आठवीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी
नई दिल्ली, एजेंसी। Supreme Court on Karnataka Board Exam: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इंकार कर दिया जिसमें सरकार को राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ने वाले कक्षा पांचवीं और आठवीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने, हालांकि, 27 मार्च को गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संघों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
मामले को तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था। पीठ ने कहा, 'उच्च न्यायालय के आदेश में दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय जानते हैं कि उस राज्य में सबसे अच्छा क्या है।'
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। 27 मार्च को गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संघों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
कब होगी कर्नाटक बोर्ड परीक्षा ?
कर्नाटक स्कूल एग्जाम बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कर्नाटक बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च 2023 से शुरू होंगी। SSLC यानी Karnataka Board 10th Exam 15 अप्रैल 2023 तक चलेगा। छात्र कर्नाटक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट sslc.karnataka.gov.in पर जाकर परीक्षा की डिटेल्स देख सकते हैं।