राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय ने बिना सबूतों की जांच किए पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
By Atul GuptaEdited By: Published: Wed, 27 Jul 2016 03:04 PM (IST)Updated: Wed, 27 Jul 2016 03:22 PM (IST)
नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज करने में सत्र न्यायालय द्वारा पालन की गई प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय ने बिना सबूतों की जांच किए पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपराधिक मानहानि के मामले में पुलिस को जांच बिठाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।
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