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    Supreme Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस को किया रद्द

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Mon, 08 Apr 2024 05:04 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत आईटी अधिनियम अपराध पर आधारित थी जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मुताबिक अपराध नहीं है।

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    छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दी राहत। फाइल फोटो।

    एएनआई, नई दिल्ली। Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत आईटी अधिनियम अपराध पर आधारित थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मुताबिक अपराध नहीं है।

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