Move to Jagran APP

राजनीति का अपराधीकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

पिछले साल सितंबर में संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह गंभीर अपराध में शामिल लोगों के चुनाव लड़ने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कानून बनाए।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 07:31 PM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 12:01 AM (IST)
राजनीति का अपराधीकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
राजनीति का अपराधीकरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, जेएनएन। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाने वाला है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने मांग की है कि राजनैतिक दलों को अपराधिक लोगों को चुनाव के टिकट देने से रोका जाए। इसके साथ ही उम्मदीवारों का अपराधिक रिकार्ड प्रकाशित कराने का आदेश लागू किया जाए।

loksabha election banner

बता दें कि साल 2018 के सितंबर माह में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह गंभीर अपराध में शामिल लोगों के चुनाव लड़ने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कानून बनाए।

वहीं, इसके बाद भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले छह महीने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। वकील अश्विनी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और विधि सचिव से जवाब मांगा था।

गौरतलब है कि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति आदि का ब्योरा मीडिया में प्रकाशित प्रचारित करने के आदेश पर अमल न होने का मुद्दा उठाने वाली दूसरी अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। कोर्ट ने उपाध्याय की अवमानना याचिका में उठाए गए मामले को गंभीर बताते हुए तीन चुनाव उपायुक्तों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.