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सीआइसी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के असहमति नोट के खुलासे से किया इनकार

Published: Wed, 11 Feb 2026 05:00 AM (GMT+05:30)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट में सीआइसी नियुक्ति विवाद। (एएनआई)

सुप्रीम कोर्ट में सीआइसी नियुक्ति विवाद। (एएनआई)

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के असहमति नोट का खुलासा करने से इनकार किया।

  2. कोर्ट का लक्ष्य रिक्त पद भरना, चयन प्रक्रिया की जांच नहीं।

  3. राज्य सूचना आयोगों में भी रिक्तियां शीघ्र भरने का निर्देश।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में नेता प्रतिपक्ष के असहमति नोट के सार्वजनिक खुलासे का निर्देश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सुनवाई का उद्देश्य केवल रिक्त पदों को भरवाना सुनिश्चित करना है, न कि चयन प्रक्रिया की विस्तृत जांच करना।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमल्या बागची और एनवी अंजारिया की पीठ ने केंद्र सरकार से 2019 के अपने फैसले के अनुरूप एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत को बताया कि सीआइसी के सभी रिक्त पद भर दिए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और आवेदकों की योग्यता तथा नेता प्रतिपक्ष के असहमति नोट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस पर पीठ ने कहा कि नियुक्त व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक डोमेन में हैं और अदालत “ट्रायल'' की तरह इस मामले में नहीं जाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सूचना आयोगों (एसआइसी) में रिक्तियों का भी मुद्दा उठाया और राज्यों को चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। कई राज्यों को दो महीने का समय दिया गया, साथ ही लंबित मामलों को देखते हुए आयोगों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने पर भी विचार करने को कहा गया। मामला दो महीने बाद फिर सूचीबद्ध किया जाएगा।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

 

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