प्रियंका शर्मा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बंगाल सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा यूथ विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा (Priyanka Sharma) के भाई द्वारा दाखिल की गई अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भाजपा यूथ विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा (Priyanka Sharma) के भाई द्वारा दाखिल की गई अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मीम शेयर करने के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गईं प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद दो दिन बाद रिहा किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अब इस मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से पश्चिम बंगाल सरकार फिर से बैकफुट पर है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मॉर्फ्ड फोटो (Morphed Picture) सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में दासनगर थाना पुलिस ने भाजपा यूथ विंग की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके ठीक दूसरे दिन प्राथमिक जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जिसके खिलाफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
प्रियंका शर्मा ने कहा था कि बंगाल पुलिस की ओर से मुझसे एक माफीनामे पर दस्तखत करने के लिए कहा गया लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी, मुकदमा लडूंगी। प्रियंका शर्मा को तत्काल रिहा नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि जमानत देने के बाद भी प्रियंका को तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया...? हमारा आदेश बिल्कुल साफ था और इसका तुरंत पालन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट करना सही नहीं था।