Move to Jagran APP

Supreme Court ने मुफ्त सैनिटरी पैड मामले में केंद्र व राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस, क्या है कारण

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को सैनिटरी पैड बांटने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब मांगा है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Mon, 28 Nov 2022 03:44 PM (IST)Updated: Mon, 28 Nov 2022 03:44 PM (IST)
Supreme Court ने मुफ्त सैनिटरी पैड मामले में केंद्र व राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस, क्या है कारण
Supreme Court ने केंद्र व राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस (फोटो एएनआइ)

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सरकारी स्कूलों में छठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

loksabha election banner

केंद्र व राज्य सरकारों से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मध्य प्रदेश की एक डॉक्टर व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य व केंद्र सरकार इस मामले में जवाब पेश करें।

यमुना को प्रदूषित करने का मामला: दिल्ली जल बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण को SC से राहत, NGT के जुर्माने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

शीर्ष अदालत ने इस मामले में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी और कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं की स्वच्छता और स्वच्छता का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

क्या है जनहित याचिका में

बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार और सरकारी अनुदान से चलने वाले स्कूल में लड़कियों को सैनिटरी पैड देने के अलावा अलग शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये जनहित याचिका डॉक्टर व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की है। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में जिक्र किया है कि कम उम्र की लड़कियां हाइजीन मेनटेंन नहीं कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदम इसे लेकर सक्षम नहीं है।

Supreme Court: जबरन मतांतरण गंभीर मुद्दा, सरकार बनाएगी कठोर कानून; केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सतारा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, विध्वंस के दौरान अफजल खान के मकबरे को नहीं छुआ गया


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.