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    दुष्कर्म पीड़िता मांगलिक है या नहीं? HC ने दिए थे कुंडली जांच के आदेश; सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक

    By AgencyEdited By: Anurag Gupta
    Updated: Sat, 03 Jun 2023 03:40 PM (IST)

    Supreme Court of India सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के उस फैसले पर स्वत संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी। जिसमें एक कथित दुष्कर्म पीड़िता की कुंडली की जांच करने का आदेश दिया गया था।

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    दुष्कर्म पीड़िता मांगलिक है या नहीं? (फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक अनोखे मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के एक आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 मई को एक अनोखा आदेश दिया था।

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    क्या था हाई कोर्ट का आदेश?

    हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 मई को लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को आदेश दिया था कि वह कथित दुष्कर्म पीड़िता की कुंडली की जांच कर यह पता लगाएं कि वह मंगली/मांगलिक है या नहीं। कोर्ट ने कुंडली की जांच के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था।