कन्या भ्रूण हत्या नियमों के निलंबन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
कोर्ट ने PCPNDT (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) एक्ट पर 4 अप्रैल की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। कोरोना वायरस महामारी के दौरान कन्या भ्रूण हत्या नियमों के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने PCPNDT (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) एक्ट पर 4 अप्रैल की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करना अभी संभव नहीं है। अभी एक राष्ट्रीय संकट है ऐसे में डॉक्टरों की सेवाओं को महामारी के लिए संरक्षित करने की जरूरत है।
हालांकि कोर्ट ने केंद्र और अन्यों को नोटिस जारी करके कहा है कि वैसे भी ये निलंबन 30 जून तक के लिए ही है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये भी स्वतंत्रता दी है कि यदि अधिसूचना 30 जून से आगे बढ़ाई गई तो ये मुद्दा उठा सकते हैं। अब मामले में सुनवाई तीसरे हफ्ते में होगी। अप्रैल की अधिसूचना में प्रोयगशालाओं, क्लीनिकों में पंजीकरण और पूर्व गर्भाधान, गर्भावस्था आदि से संबंधित रखरखाव के नियमों को निलंबित कर दिया गया है। जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एम एम शांतनागोदार और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने सुनवाई की।
देश में तीन लाख से ज्यादा लोग संक्रमित
भारत में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार देखा जा रहा है। हालांकि देश में कोरोना से अभी तक काफी लोग संक्रमित हो चुके हैं, इस मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.20 लाख के पार पहुंच गई है जबकि अब तक 9,195 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। अभी तक 1,62,378 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मामले 1,49,348 ही रह गए हैं। इसके अलावा दुनियाभर में कोरोना की चपेट में अभी तक 78 लाख से ज्यादा आबादी आ चुकी है।