सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले पर तत्काल सुनवाई से किया इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया है।
By Arti YadavEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 11:58 AM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 11:58 AM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर आधार योजना पर दिए गए अपने फैसले पर विचार करने की मांग की गई है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र की ध्वजवाहक आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।
संविधान पीठ ने कहा था कि आधार अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे एक व्यक्ति की निजता का उल्लंघन हो रहा है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकसभा में मनी बिल की तरह आधार विधेयक पारित किए जाने को भी सही ठहराया था। यह पुनर्विचार याचिका इम्तियाज अली पल्सानिया ने दायर की थी। इम्तियाज अली ने शीर्ष कोर्ट में जिस समय आधार योजना की वैधता की सुनवाई चल रही थी तब भी अंतरिम याचिका दायर की थी।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें