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Unitech के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत

Preeti Chandra News यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रीति चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने प्रीति को एनसीआर नहीं छोड़ेने का आदेश दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Manish NegiPublished: Fri, 04 Aug 2023 01:44 PM (IST)Updated: Fri, 04 Aug 2023 01:44 PM (IST)
Unitech के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत
Unitech के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट से यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने प्रीति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि प्रीति चंद्रा कई दिनों से हिरासत में हैं। इस दौरान पीठ ने प्रीति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।

एनसीआर नहीं छोड़ने का आदेश

अदालत ने प्रीति को एनसीआर नहीं छोड़ेने का आदेश दिया है। साथ ही दो हफ्ते में एक बार उन्हें जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। अदालत ने 16 जून को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर प्रीति को नोटिस जारी किया था।


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