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ताज संरक्षित क्षेत्र में रेल लाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दी 453 पेड़ काटने की इजाजत

ताज संरक्षित क्षेत्र (TTZ) में रेल लाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 453 पेड़ काटने की दी सशर्त इजाजत दे दी है।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 11:46 AM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 11:59 AM (IST)
ताज संरक्षित क्षेत्र में रेल लाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दी 453 पेड़ काटने की इजाजत
ताज संरक्षित क्षेत्र में रेल लाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दी 453 पेड़ काटने की इजाजत

नई दिल्‍ली, माला दीक्षित। ताज संरक्षित क्षेत्र (TTZ) में रेल लाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 453 पेड़ काटने की दी सशर्त इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेड़ काटने के बदले पौधे लगाने होंगे। नये पौधे लगाने के बारे में नालसा की टीम मौके का मुआयना करके तीन महीने में कोर्ट को रिपोर्ट देगी।

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में खुले नालों और सड़क पर सीवर का पानी बहने से हो रही गंदगी और बीमारियों पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने पर्यावरणविद एमसी मेहता और NEERI से वहां का मुआयना करके इसके उपाय पर छह सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है।

गौरतलब है कि आगरा में ताजमहल के आसपास निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक अहम आदेश दिया था, जिसके अनुसार बाद ताज संरक्षित क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी गई। कोर्ट ने ताजमहल के आसपास बुनियादी सुविधाओं, प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियों की इजाजत दी, लेकिन कहा है कि इन सबके लिए सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी होगी।


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