जंतर-मंतर छात्र प्रोटेस्ट: जांच समिति को मिलीं कम शिकायतें, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया एक महीने का समय
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर छात्र विरोध-प्रदर्शन हिंसा की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति को एक माह का समय दिया।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति को एक माह का समय दिया।
जंतर-मंतर हिंसा जांच में कम शिकायतें और साक्ष्य मिले।
समिति को सभी लंबित याचिकाएं और सबूत सौंपे जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की जांच के लिए गठित हाई पावर्ड इंक्वायरी कमिटी को प्रभावित लोगों की तरफ से बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
पर्याप्त जानकारी और साक्ष्यों के अभाव के चलते समिति अब तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। इसे देखते हुए शीर्ष अदालत ने समिति को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है।
चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि जंतर-मंतर हिंसा से संबंधित सभी लंबित याचिकाएं, वीडियो फुटेज और शिकायतें सीधे जांच समिति को सौंपी जाएं ताकि जांच को गति मिल सके।
पूर्व जज आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में बनी है उच्च स्तरीय समिति
छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई-पावर्ड कमेटी का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं।
समिति के अन्य सदस्यों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायधीश शलिंदर कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त DGP एल.आर. बिश्नोई शामिल हैं।
अब आगे क्या?
अदालत के ताजा निर्देश के बाद याचिकाकर्ताओं, प्रदर्शनकारी छात्रों और सबंधित पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो साक्ष्य और अन्य दस्तावेज समिति को हस्तांतरित किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने समिति को इन सभी इनपुट्स की समीक्षा कर एक महीने के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसके आधार पर मामले की अगली दिशा तय होगी।
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