सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दो बच्चों का नियम लागू करने वाली याचिका
जस्टिस कुरियन जोसेफ की अगुआई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) को इस मामले में अपनी शिकायत सरकार के समक्ष उठाने को कहा।
By Vikas JangraEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 10:17 AM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 10:17 AM (IST)
नई दिल्ली [प्रेट्र]। देश में दो बच्चों का नियम लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि जनसंख्या विस्फोट और इसके कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए इस नियम को लागू किया जाना चाहिए।
जस्टिस कुरियन जोसेफ की अगुआई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) को इस मामले में अपनी शिकायत सरकार के समक्ष उठाने को कहा। वकील शिवकुमार त्रिपाठी की ओर से दाखिल जनहित याचिका में लोगों को दो बच्चों का नियम पालन करने के लिए प्रेरित करने और ऐसे माता-पिता को सुविधाएं देने का आग्रह किया गया था। दो बच्चों के नियम का पालन न करने वालों से सुविधाएं व रियायतें वापस लेने की भी मांग की गई थी। गौरतलब है कि आबादी के मामले में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है।
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