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Antilia Bomb Case: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, नई जमानत याचिका दाखिल करें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा

Antilia Bomb Case जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलील पर संज्ञान लिया कि शर्मा इंटरलाक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल किए बिना अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं।

By AgencyEdited By: Shashank MishraPublished: Mon, 29 May 2023 08:57 PM (IST)Updated: Mon, 29 May 2023 08:57 PM (IST)
एंटीलिया बम कांड में गिरफ्तार किए गए थे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी

नई दिल्ली, पीटीआई। एंटीलिया बम कांड और कारोबारी मनसुख हीरेन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एवं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने नई अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलील पर संज्ञान लिया कि शर्मा इंटरलाक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल किए बिना अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं।

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पत्नी और मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं

सोमवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई शर्मा के वकील ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की और कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी को सर्जरी के बाद गंभीर परेशानियां हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि शर्मा की पत्नी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। याचिकाकर्ता की मां 93 वर्ष की हैं और उनकी पत्नी ही उनकी मां की देखभाल करती रही हैं। तबीयत खराब होने के कारण वर्तमान में पत्नी और उनकी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

शर्मा की याचिका पर SC ने 18 मई को जारी किया था नोटिस 

याचिकाकर्ता ही पत्नी और मां की देखभाल करने वाला परिवार में एकमात्र पुरुष सदस्य है। अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उसकी पत्नी की सेहत और खराब हो सकती है। इस दलील का एसवी राजू ने जोरदार विरोध किया और कहा कि शर्मा की पत्नी अक्सर उन्हें अस्पताल में मिलती रहती हैं।

मामले की अगली सुनवाई अब पांच जून को होगी। शर्मा ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है जिसने 23 जनवरी को उन्हें जमानत प्रदान करने से इन्कार कर दिया था। शर्मा की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 18 मई को नोटिस जारी किया था।


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