सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल प्रशासन के करार रद करने को बताया मनमानी, अदालत ने आठ मई के लिए फैसला रखा सुरक्षित
Bangal News पश्चिम बंगाल प्रशासन ने अंडरपास की देखरेख एक निजी कंपनी को सौंपने का करार बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल प्रशासन के इस फैसले को खारिज कर दिया। वहीं इस मामले पर सर्वोच्च अदालत ने आठ मई तक लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।